
ITR Filing Last Date FY 2024-25 बढ़ाई गई:
अब 15 सितंबर तक कर सकेंगे ITR फाइलइनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है।
CBDT के अनुसार, नए ITR फॉर्म्स में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे सिस्टम को अपडेट करने और Taxpayer को समझने में समय लगेगा।
नए बदलावों में क्या खास है:
• TR-1 में अब Long-Term Capital Gain (LTCG) धारा 112A के तहत ₹1.25 लाख तक रिपोर्ट किया जा सकता है।
• पहले ITR-1 में Capital Gains की रिपोर्टिंग की सुविधा नहीं थी।
• यदि आपने पिछले साल New Tax Regime opt-out किया है, तो इस बार आपको बताना होगा कि आप उसे जारी रखना चाहते हैं या नहीं।
• पहली बार opt-out करने वालों को Form 10-IEA का acknowledgement नंबर देना होगा।TDS स्टेटमेंट की जानकारी जून की शुरुआत में दिखेगी, जिससे पहले ITR फाइल करना मुश्किल होता।
जरूरी नोट:
इस बदलाव का उद्देश्य Taxpayer को पर्याप्त समय और सुविधा देना है ताकि वे सही और समय पर रिटर्न भर सकें।
आपकी जानकारी के लिए:
नया ITR फॉर्म (ITR-1 और ITR-4) 30 अप्रैल 2025 को नोटिफाई किया गया है।ये बदलाव Compliance को आसान, पारदर्शी और Tax Filing को सटीक बनाने के लिए किए गए हैं।